Haryana News: हरियाणा में पुराने वाहनों को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या है ये फैसला

हरियाणा में पुराने वाहनों को स्क्रैप करके रिसाइकिल किया जाएगा और विभिन्न स्थानों पर कबाड़ में बदल चुके वाहनों के पार्ट्स को दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकेगा।
राज्य सरकार ने राज्य में पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज एवं रिसाइकिलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित कर दिया है। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने सोमवार को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की जानकारी दी।

मंत्री ने कहा कि एनजीटी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष की पासिंग सीमा अवधि तय किए जाने के बाद कंडम वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से वाहनों के पार्ट्स को रिसाइकिल करके उनका दोबारा इस्तेमाल संभव हो सकेगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगेगी और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसके अलावा वाहन मालिकों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा और लोगों को सड़कों, गलियों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कंडम वाहनों को पार्क करने से राहत मिलेगी।










